Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana JRFRY – फसल क्षति मे ₹4,000/- प्रति एकड़ तक की आर्थिक सहायता – झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2025 – पूरी जानकारी

प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बंधुओ का फसल खेत में खड़े बर्बाद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने फसल बीमा योजना की तर्ज पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत किया है।

इस योजना मे किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखे, प्राकृतिक आपदा, अकाल तथा अन्य कारणों से बर्बाद हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवज़ा प्रदान किया जाना है। ताकि किसान के आय पर रोक न लगे और उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक मदद मिल सके।

यह योजना कोई फसल बीमा योजना नहीं है बल्कि फसल क्षति की स्थिति में किसानों को प्रदान की जाने वाली मुआवजा योजना है।

इस योजना का संचालन झारखंड राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

लाभ

• अधिकतम 5 एकड़ खेत में खड़ी फसल के 20% खराब या नष्ट हो जाने की स्थिति में ₹3,000/- प्रति एकड़ से लेकर 86% से अधिक खराब या नष्ट हो जाने की स्थिति में ₹4,000/- प्रति एकड़ को मुआवजा प्रदान किया जाएगा ।

मुआवजा का विस्तार से विवरण निम्नलिखित है,

फसल क्षति का %राशि (₹)
20% तक ₹3,000/- प्रति एकड़
21%-25%₹3,075/- प्रति एकड़
26%-30%₹3,150/- प्रति एकड़
31%-35%₹3,225/- प्रति एकड़
36%-40%₹3,300/- प्रति एकड़
41%-45%₹3,375/- प्रति एकड़
46%-50%₹3,425/- प्रति एकड़
51%-55%₹3,500/- प्रति एकड़
56%-60%₹3,575/- प्रति एकड़
61%-65%₹3,625/- प्रति एकड़
66%-70%₹3,700/- प्रति एकड़
71%-75%₹3,775/- प्रति एकड़
76%-80%₹3,825/- प्रति एकड़
81%-85%₹3,900/- प्रति एकड़
86% से ऊपर₹4,000/- प्रति एकड़

योजना के अंतर्गत कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी

  • इस योजना मे दोनों सीजन खरीफ फसल (धान और मक्का) तथा रबी फसल (गेहूं, सरसों, चना तथा आलू) को शामिल किया गया है।
  • फसल की हानि का अनुमान फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों के माध्यम से निकाला जाएगा।
  • इस योजना मे कोइ बीमा कंपनियों की कोई मध्यस्थ भूमिका नहीं है, ऐसे में किसान फसल खराब होने की स्थिति में आसानी से लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता – Eligibility

• आवेदक हितग्राही किसान झारखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

• किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर अधिकतम 5 एकड़ तक की कृषि भूमि का लाभ उठा सकते हैं।

• आवेदक किसान लघु और सीमांत किसान होना चाहिए।

• आवेदक किसान रैयत या बटाईदार किसान होना चाहिए।

• किसान आवेदक का उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम की सीमा तय नहीं किया गया है।

• आवेदक किसान के पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए।

• ऐसे किसान भी पात्र है जो राजस्व विभाग से पट्टे या बंदोबस्ती दस्तावेजों के साथ सरकारी या गैर-मजरूआ भूमि पर खेती कर रहे है।

• आवेदक किसान के पास जमीन के आवश्यक कागजात LPC या फिर लैंड रिसिप्ट होना चाहिए।

Note:

यह योजना सभी किसान के लिए स्वैच्छिक है, ऐसे में आपको आर्थिक सहायता नहीं लेना है तब आप स्वयं मना कर सकते है।

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, PVTG, पिछड़ी जनजाति तथा पहाड़ी जनजाति आदि को महत्व दिया जाएगा।

अपात्रता – Ineligibility

निम्नलिखित परिस्थिति मे आनेवाले किसान इस योजना के लिए अपात्र है,

• ऐसे किसान जो वर्तमान समय में सरकारी पेंशनभोगी है या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है।

• आवेदक पूर्व एवं वर्तमान मे लोकसभा या राज्य सभा या विधानसभा सदस्य, या पूर्व या वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री, या नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, या जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, आदि सरकारी लाभ के पद मे है।

• आवेदक स्वयं या फिर उसके परिवार का सदस्य केन्द्र या फिर राज्य सरकार या फिर केन्द्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकाय, स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित, स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी या फिर मानदेय कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। (मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप-IV/ग्रुप-D के कर्मचारियों को छोड़कर)

• ऐसे किसान जिसके परिवार का सदस्य वर्तमान समय में सांसद, विधायक या फिर अन्य उच्च राजनीतिक पद में हो।

• ऐसा किसान जो ऊपर दर्शाये हुए संस्थान को छोड़कर महीने का ₹10,000/- से अधिक में कार्यरत है। (मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप-IV/ग्रुप-D के कर्मचारियों को छोड़कर)

• ऐसे किसान जो पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा आर्किटेक्ट आदि है।

• ऐसे किसान जिसके परिवार मे आयकर भुगतान करनेवाले सदस्य है।

आवश्यक दस्तावेज – Required Documents

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • उम्र प्रमाण पत्र
  • अंचल कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ भूमि के कागजात जैसे एलपीसी, भूमि रसीद, वंशावली, या फिर बंदोबस्ती पट्टा आदि।
  • यदि आवेदक किसान बटाईदार किसान है ऐसे स्थिति में रैयत से सहमति पत्र होना चाहिए।
  • खेत का सम्पूर्ण विवरण बुआई हेतु चयनित फसलों का क्षेत्रफल सहित होना जरूरी है।
  • मोबाइल नंबर आदि।

ऑनलाइन आवेदन करें – Online apply for Jharkhand Rajya Kisan Fasal Rahat Yojana

इस योजना मे आवेदन करने के लिए दो मुख्य चरण है, 1) किसान का पंजीकरण और 2) योजना मे आवेदन

स्टेप्स,

1) Farmer Registration – किसान पंजीकरण

1.1 सबसे पहले आपको झारखंड राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ में जाना होगा।

1.2 जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज में जाते हैं फिर आपको ‘पंजीकरण’ के मेनू में ‘किसान पंजीकरण करे’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।

1.3 अब आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करके ओटीपी जनरेट कर ले, फिर ओटीपी वेरिफाई कर ले।

1.4 इसके बाद आपको पूछी गई विगत दर्ज कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर ले।

किसान का पंजीकरण होने के बाद अब आपको इस योजना मे आवेदन करना है।

2) Application – आवेदन

2.1 अब इसके पश्चात आपको वेबसाइट के ‘पंजीकरण’ के मेनू में जाना होगा और फिर ‘आवेदन करे…’ का ऑप्शन में क्लिक करना होगा।

2.2 फिर आपको लॉगिन के लिए अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर चुनना होगा, फिर फसल का मौसम चुनें, अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर ले और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करने से पहले अपना पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लेना होगा।

(पंजीकरण के चरण मे आपने अकाउंट का जो पासवर्ड सेट किया है वही लोगइन के लिए उपयोग मे लेना है।)

2.3 आप ध्यानपूर्वक दिए गए जानकारी को पढ़कर, नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा।

2.4 इसके बाद आपको ‘Declaration’ दर्ज करके आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर लेना होगा।

2.5 अब आप अपना फॉर्म को सही से चेक करके, सबमिट कर दे।

2.6 सबमिट करने पर, आपको आवेदन की पुष्टि करने वाली एक पुष्टिकरण पर्ची प्राप्त होगी। उस पर्ची को सुरक्षित कर ले।

बस यह पुष्टीकरण मिलते ही आपका आवेदन इस योजना मे हो गया है।

Offline Apply

जो किसान उपयुक्त प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन करने मे समर्थ नहीं है, वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है, जिसमे जरूरी विगत और दस्तावेज जोड़ कर वहीं सेवा केंद्र के अधिकारी को फॉर्म देना होगा।

सेवा केंद्र से आवेदन करने पर प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक रहेगा।

आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया और लाभ का वितरण

जैसे ही आपका आवेदन हो जाता है, आपने दर्ज की गई माहिती का सत्यापन क्रमशः राजस्व अधिकारी, अञ्चल अधिकारी, अञ्चल निरीक्षक, अपर समाहर्ता तथा उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा।

इसमे किसीभी चरण पर आपके आवेदन का अस्वीकार होने पर आपको एसएमएस के जरिए जरूरी जानकारी और अगले चरण की प्रक्रिया की जानकारी भजी जाएगी।

आवेदन की पुष्टि और अनुमोदन होने पर फसल क्षति का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

इसके बाद पात्र सभी किसानों को हिसाब से तय की गई गणना सहायता राशि को DBT के जरिए बैंक अकाउंट मे सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। जिसकी अधिसूचना किसानों के मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।

पावती डाउनलोड कैसे करे?

स्टेप्स,

1. सबसे पहले आपको झारखंड राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ में जाना होगा।

2. जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज में जाते हैं फिर आपको ‘पावती डाउनलोड करे‘ का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।

3. अब आपको फसल मौसम का चयन कर लेना होगा और फिर आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर में से किसी एक का चयन कर लेना होगा, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/मोबाइल नंबर/आधार नंबर दर्ज करना होगा।

4. इसके बाद जैसे ‘सबमिट करे‘ पर क्लिक करते है, आपके सामने पावती ओपन हो जाता है जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते है।

इस तरह से आप आसानी से झारखंड राज्य फसल राहत योजना का पावती डाउनलोड कर सकते हैं।

योजना संबंधी अपनी समस्या के समाधान के लिए

शिकायत कैसे करे? – Complaint for Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana

स्टेप्स,

1. सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/  में  जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज में मेनू में ‘शिकायत दर्ज करे‘ का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक कर देना होगा।

3. अब आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके गेट ओटीपी में क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा, और ओटीपी वेरिफाई कर लेना होगा।

4. इसके बाद आपको शिकायत का विवरण दर्ज करना होगा और सबमिट कर देना होगा।

इस तरह से आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत की स्थिति कैसे देखे? – Check Complaint Status

स्टेप्स,

1. सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/  में  जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज में मेनू में ‘शिकायत दर्ज करे‘ का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक कर देना होगा।

• अब आपको ‘शिकायत की स्थिति देखे‘ के ऑप्शन में क्लिक करना होगा।

• इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और शिकायत आईडी दर्ज करके, क्लिक करे पर क्लिक कर देना होगा।

अब आपके सामने शिकायत की स्थिति दिख जाएगी। इस तरह से आप आसानी से शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं।

Helpline Contact

यदि किसी किसान बंधु को झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित किस भी प्रकार की समस्या के लिए मदद या अपने लिए कोइ भी माहिती प्राप्त करना है तब पोर्टल से सम्बन्धित तकनीकि सहायता के लिए  jrfryhelpdesk@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसान कॉल सेंटर नंबर 18001231136 में संपर्क कर सकते हैं।

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