मध्यप्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22-09-2020 को एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा भी ज़ारी रखी गई है।
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उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से मध्य प्रदेश राज्य के किसान भाई को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि किसान भाई को सही समय में बीज, कीटनाशक और फसल कटाई के लिए आर्थिक सहायता मिल सके।
लाभ
इसलिए राज्य सरकार द्वारा साल मे ₹2,000 के तीन किश्त होकर कुल ₹6,000 डीबीटी बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
Note: पहले राज्य सरकार द्वारा इस योजना माध्यम से 2000 रुपए की दो किस्त में 4000 रुपए वार्षिक प्रदान किया जाता था। लेकिन अब 2000 रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए वार्षिक प्रदान किया।
और तो और मध्यप्रदेश किसानों को पीएम किसान योजना के ₹6,000 भी मिलेंगे। तो अब सीएम किसान योजना और पीएम किसान योजना के कुल मिलाकर वार्षिक ₹12,000 मध्यप्रदेश राज्य के किसानों के बैंक खाते मे जमा होंगे!
इस योजना के माध्यम से कृषि हेतु उन्नत तकनीक सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिसके माध्यम से नवीन उपकरण को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
₹2000 की किस्त कब मिलेंगी?
राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के मध्य, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के मध्य तथा तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के मध्य प्रदान किया जाता है।
पात्रता
• किसान PM kisan yojana का लाभार्थी होना चाहिए।
• लाभार्थी व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी किसान होना अनिवार्य है।
• लाभार्थी आवेदक के पास खेती भूमि होना चाहिए जिसमे फसल का उत्पादन हो, न कि बंजर भूमि।
• ऐसे किसान जो मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या फिर समूह डी में है वह इस योजना के लिए पात्र है यदि उनके पास खेती योग्य भूमि है।
• किसान के पास किसी भी तरह का संवैधानिक लाभ के पद में नहीं होने चाहिए।
• आवेदक पूर्व या वर्तमान मे किसी भी मंत्रीपद पर नहीं होने चाहिए।
• आवेदक लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व या फिर वर्तमान सदस्य नहीं होने चाहिए।
• नगर निगमों के पूर्व तथा वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व तथा वर्तमान अध्यक्ष आदि नहीं होने चाहिए।
• आवेदक किसान यदि केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों के साथ ही इसके क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या फिर राज्य पीएसई तथा सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों या फिर स्वायत्त संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा कर्मचारी और इसके साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी आदि नहीं होने चाहिए।
• सेवानिवृत्त या फिर सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हे हर महीने ₹10,000/- या फिर इससे अधिक राशि मिलता है वह अपात्र है।
• ऐसे किसान जो अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया हो वह अपात्र है।
• ऐसे किसान जो प्रोफेशनल वर्क से जुड़े है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट, मीडिया कर्मी तथा आईटी प्रोफेशनल आदि इस योजना के लिए अपात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन नंबर
- आधार कार्ड
- खेती भूमि से संबंधित नक्शा खसरा खतौनी आदि दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्न में से एक –
- 1. मतदान प्रमाण पत्र
- 2. निवास प्रमाण पत्र
- 3. इलेक्ट्रिसिटी बिल
- 4. पैन कार्ड आदि।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आदि।
एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन करें – Apply for MP CM Kisan Kalyan
स्टेप्स,
1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पटवारी कार्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://saara.mp.gov.in/ के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना होगा।
अथवा यह फॉर्म आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। Form Download
2. अब आप इस आवेदन फॉर्म की प्रिन्ट निकालकर ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे और आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो अटैच करके, फॉर्म में हस्ताक्षर कर दे।
3. अब आप फॉर्म को पटवारी कार्यालय में जमा कर दे।
4. जैसे ही फॉर्म का सत्यापन पूरा होता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा।
आवेदन का स्टेट्स देखे – Check Beneficiary status
स्टेप्स,
1. सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के लिए जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ में जाना होगा।
2. अब आपको मुख्यमंत्री ‘किसान कल्याण हितग्राही स्थिति’ विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
3. अब आपको आधार नंबर, बैंक खाता या फिर पीएम किसान आईडी का चुनाव करके नंबर दर्ज कर देना होगा।
4. इसके बाद आप कैप्चा दर्ज करके, सर्च करे ऑप्शन में क्लिक कर ले।
अब आपको आवेदन की स्थिति दिख जायेगी।
मदद
यदि आप इस योजना से संबंधित किसी तरह की तकनीकी या गैर-तकनीकी समस्या का सामना कर रहे है तब आप हेल्प डेस्क नंबर 0755- 2525804 में संपर्क कर सकते हैं।